सीहोर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोष्ण के साथ ही निर्वाचन प्रकिया का कार्य प्रारंभ हो गया है। विधान सभा निर्वाचन 2023 के निर्वाचन कार्यक्रम की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। चुनाव के दौरान बाहर से आने वाले व्यक्तियों एवं असामाजिक तत्व जिले में घुसपैठ कर सकते हैं, जिससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है।
जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा गत दिवस आदेश जारी कर जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सीहोर, सराय अधिनियम 1967 की धारा-8 के अन्तर्गत सीहोर जिले के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल, लॉज के मालिकों/प्रबंधकों को आदेशित किया जाता है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करेंगे। ऐसी सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सायं 05 बजे तक पहुंच जानी चाहिये। यह आदेश 09 अक्टूबर से 05 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगा।