नीमच। सात वर्ष पुराने मारपीट के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच ने आरोपी भतीजे को दोषी ठहराते हुए तीन माह के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने आरोपी सुरेश पिता गोपाल भांभी (27), निवासी ग्राम जमुनियाखुर्द को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषी मानते हुए यह दंड सुनाया।
अभियोजन के अनुसार 19 जून 2019 की दोपहर करीब 2 बजे फरियादी बंशीलाल भांभी अपने खेत में मोटर चलाकर सिंचाई कर रहे थे। इसी दौरान उनका भतीजा सुरेश खेत की मेड़ से पत्थर उठाकर रास्ते में डालने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने पत्थर से हमला कर दिया, जिससे बंशीलाल के सिर और पैर में चोटें आईं। शोर सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कराया।
घटना की रिपोर्ट पर थाना नीमच सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करते हुए न्यायालय में चालान पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने घायल एवं प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान सहित अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिन्हें न्यायालय ने पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ पारस मित्तल ने की।