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November 7, 2023, 11:36 am
REPORT : जिले की सीमा से लगे राजस्थान राज्य के 03 किमी की दूरी तक की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं वाईन शॉप को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक रखा जाएगा बंद, जारी हुए आदेश, पढ़े खबर 

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झाबुआ। विधानसभा चुनाव 2023- निर्वाचन वाले सीमावर्ती राज्य राजस्थान में 25 नवम्बर, 2023 को मतदान होना है तथा 03 दिसम्बर 2023 को मतगणना की जाना है।

मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र अनुसार एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ग के प्रावधान के अंतर्गत कलेक्टर तन्वी हुड्डा जिला झाबुआ के आदेशानुसार राजस्थान राज्य के झाबुआ जिले की सीमा से 03 कि.मी. की दूरी तक की झाबुआ जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं वाईन शॉप झाबुआ को मतदान समाप्ति के (सायंकाल 5.00 बजे) 48 घंटे पूर्व अर्थात 23 नवम्बर, 2023 की शाम 5.00 बजे से 25 नवम्बर, 2023 को मतदान समाप्ति तक बन्द रखी जाएगी। इसी प्रकार 03 दिसम्बर, 2023 रविवार को मतगणना के दिन झाबुआ जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं वाईन शॉप झाबुआ बन्द रखी जाएगी।

इस अवधि में होटल, ढाबों, रेस्टोरेन्ट में किसी भी व्यक्ति को मदिरा बेचने, परोसने की अनुमति नहीं रहेगी एवं मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण तथा गैर लायसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा के भण्डारण पर पूर्ण रोक रहेगी।

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