सीहोर। भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार विधानसभा निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने गत दिवस आदेश जारी कर 15 नवम्बर की सांय 6 बजे से 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक तथा 03 दिसम्बर को संपूर्ण दिवस के लिए मदिरा की बिक्री प्रतिबंध लगाया गया है और 15 नवम्बर से 17 नवम्बर मतदान समाप्ति तथा 03 दिसम्बर को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह द्वारा गत दिवस जारी आदेश अनुसार शुष्क दिवसों में संपूर्ण जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों, एफएल-3 होटलबार एवं जिले में स्थित देशी मद्यभाडागार सीहोर, आष्टा, भैरूदा से मदिरा का आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं प्रदाय पर पूर्णता: प्रतिबंध रहेगा।