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November 7, 2023, 2:29 pm
KHABAR : अनाधिकृत कट आउट, बैनर, पोस्टर फ्लेक्स, झण्डियां एवं प्रचार सामग्रियां लगाना प्रतिबंधित, पढ़े खबर 

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सीहोर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन - 2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है तथा निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के तहत मतदान 17 नवम्बर 2023 को किया जाएगा तथा मतगणना 03 दिसम्बर को की जाएगी।        
विधानसभा आम चुनाव पूर्ण रूप से स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशानुसार किसी प्रकार के अनाधिकृत कट आउट, बैनर, पोस्टर फ्लेक्स, झण्डियां एवं अन्य प्रचार सामग्रियां लगाये जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा। संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा प्रचलित विज्ञापन नीति के अन्तर्गत शहर में विभिन्न स्थानों पर विज्ञापनों के होर्डिंग्स पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमतियां दी गई है, यह अनुमतियां विभिन्न विज्ञापन एजेन्सियों यथा बीओटी आपरेटर्स को प्रदान की गई है, जिनसे मासिक एक मुश्त शुल्क निकाय द्वारा लिया जाएगा। दिन-प्रतिदिन लगाये जाने वाले विज्ञापनों पर सामान्यतः संबंधित स्थानीय निकाय से अनुमति नहीं ली जाती है। निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान ऐसे सभी वैध तथा अनुमति प्राप्त स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित, राजनैतिक विज्ञापनों के प्रदर्शनों के लिये निकाय से पूर्व अनुमति, लेना अनिवार्य होगा। 

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