नीमच। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पटाखों के लिए शोर मानक निर्धारित किये गये हैं प्रस्फोटन के बिन्दु् से 4 मीटर की दूरी पर 125 डीबी (एई) या 145 डीबी (सी) पीके से अधिक ध्वनि स्तर जनक पटाखों का विनिर्माण, विक्रय, उपयोग करना वर्जित है। लडी (जुडे हुए पटाखें) गठित करने वाले अलग-अलग पटाखों के लिये ऊपर वर्जित सीमा 5 एलओजी 10 (एन) डीबी तक कम किया जा सकेगा।
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट-पिटीशन (सिविल) क्रमांक 1998 ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के परिपेक्ष्य में 18 जुलाई 2005 को जारी निर्णय में दिये गये निर्देशानुसार रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक ध्वनिकारक पटाखें का चलाया जाना पूर्णतः वर्जित होगा।