विदिशा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा जाकिर हुसैन के मार्गदर्शन में विदिशा जिला एवं तहसील न्यायालय गंजबासौदा, सिरोंज, कुरवाई और लटेरी में 09 दिसंबर 2023 को वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिएबल स्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत चौक बाउंस प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य लंबित एवं प्रीलिटीगेशन प्रकरणों का निराकरण दोनों पक्षों की सहमति एवं सुलह के आधार पर किया जाएगा।
जिला न्यायाधीश एवं सचिव मसूद एहमद खान ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त बैंक, विद्युत, जलकर, संपत्तिकर आदि प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही चैकबाउंस तथा मोटर दुर्घटना दावा के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये प्रीसिटिंग आयोजित की जाकर प्रकरणों के निराकरण करने के प्रयास किये जाएंगे।
आमजनों से अपील की गई है कि 09 दिसंबर 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण कराएं।