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November 11, 2023, 1:47 pm
KHABAR : जिले में देव उठनी ग्यारस पर आयोजित होने वाले विवाह व सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए गठित किया दल, बाल विवाह की रोकथाम में निभाएगा अहम भूमिका, पढ़े खबर 

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इंदौर। जिले में 23 नवम्बर 2023 देव उठनी ग्यारस के अवसर पर विवाह एवं सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होंगे। इनमें बाल विवाह की रोकथाम हेतु कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में दल का गठन किया गया है।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी सामूहिक विवाह के आयोजन की अनुमति चुनाव आचार संहिता 2023 की गाइडलाइन का पालन करते हुये जारी करेंगे। उक्त आयोजन में वर की आयु 21 वर्ष एवं वधु की आयु 18 वर्ष से कम न हो की शर्त का पालन भी कराया जायेगा। वर-वधु की सूची मय छाया चित्रों एवं आयु प्रमाण सामूहिक विवाह आयोजित करने वाले संयोजक को अनुमति हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा सामूहिक विवाह आयोजित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
अन्तर्विभागीय समन्वय से बाल विवाह की सूचना एवं रोकथाम हेतु देव उठनी ग्यारस 23 नवम्बर 2023 को ब्लॉक स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाया जायेगा। बाल विवाह रोकथाम हेतु गठित दल द्वारा बाल विवाह पर निगरानी रखी जायेगी। गठित दल द्वारा क्षेत्राधिकार में यदि कोई बाल विवाह का प्रकरण पाया जाता है तो विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं एवं विवाह संपन्न कराने वालों के विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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