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November 11, 2023, 1:49 pm
KHABAR : मतदान के 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को कराना होगा पूर्व प्रमाणन, आदेश किया जारी, पढ़े खबर 

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इन्दौर। प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर मतदान के 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। मध्यप्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए समय सीमा तय कर दी है। प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा। इंदौर में विज्ञापनों के प्रमाणन के लिये जिला पंचायत में गठित एमसीएमसी प्रकोष्ठ में पृथक से दल तैनात किया गया है। विज्ञापन प्रकाशित कराने वाले सभी संबंधितों से आग्रह किया गया है कि वे असुविधा से बचने के लिये अपने विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन पहले से ही करवा लें।

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