नीमच। लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा के तहत प्रावधान है, कि मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिये मतदान समाप्त होने के लिये नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, आहार गृह, मधुशाला में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जायेगा और न वितरित किया जायेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन व्दारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत विधानसभा निर्वाचन 2023 के समय शान्तिपूर्ण निर्वाचन के लिए प्रशासकीय एवं लोकहित में नीमच जिले की समस्त कंपोजिट मंदिरा दुकानें एक एल-2 बार एक एल-7 (फुटकर एवं सैनिक कैंटिन) एवं मद्य भंडागार, मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से अर्थात 15 नवम्बर 2023 को सायंकाल 6.00 बजे से 17 नवम्बर 2023 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 03 दिसम्बर 2023 को संपूर्ण दिवस शुष्क दिवस (ड्राय डे) के घोषित किया गया है।
उक्त अवधि में उपरोक्त के साथ ही किसी होटल, भोजनशाला, रेस्टोरेंट क्लब, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्रायवेट स्थान में कोई स्पिरिटयुक्त किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ का विक्रय किया जाना, दिया जाना व वितरित किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।