खरगोन। मतदान के दिन उम्मीदवारों तथा उनके चुनाव अभिकर्ताओं को मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी पहचान पत्र के साथ मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतदान केन्द्र में सुरक्षा कर्मचारी प्रवेश नहीं करेंगे। यदि किसी उम्मीदवार को सुरक्षा सैनिक प्राप्त हैं तो उम्मीदवार को मतदान केन्द्र में प्रवेश मिलेगा किन्तु उसके सुरक्षा कर्मी मतदान केन्द्र के बाहर ही रहेंगे। मतदान की अवधि में चुनाव कार्य के लिए तैनात सभी अधिकारियों को भी मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। निर्वाचन आयोग अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी वैध प्रवेश पत्र प्राप्त पत्रकारों को भी मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। लेकिन मतदान के गोपनीय कक्ष में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। उस कक्ष में केवल मतदान के लिए मतदाता ही जा सकेगा। वोटिंग मशीन में किसी तरह की खराबी या त्रुटि होने पर मतदान एजेण्टों के साथ पीठासीन अधिकारी गोपनीय कक्ष में प्रवेश कर कठिनाई दूर करने का प्रयास करेंगे।