दतिया। जिला मजिस्ट्रेट संदीप माकिन ने विधानसभा निर्वाचन 2023 को मद्देनजर रखते हुए एक असामाजिक तत्व पर जिले के कोतवाली थाने में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज होने पर पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा की अनुशंसा पर जिला बदर की कार्यवाही की है। जिला मजिस्ट्रेट संदीप माकिन ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 की सहपठित धारा 5 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत् लागू आदर्श आचरण संहिता को देखते हुए राजा खान पुत्र सलीम खान निवासी रामनगर कॉलोनी दतिया थाना कोतवाली जिला दतिया को तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर की कार्यवाही कर इन्हे निर्देश दिए कि उक्त अवधि के जिला दतिया एवं उससे लगे अन्य जिले शिवपुरी, ग्वालियर एवं भिण्ड़ जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जावे। उक्त अपराधी केा निष्काशन अवधि में अपने निवास के स्पष्ट डाक पते की सूचना संबधित थाना प्रभारियों को डाक द्वारा भेजी जायेगी।