दतिया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप माकिन ने सेवढ़ा के एक माध्यमिक शिक्षक धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा बीएलओ का चार्ज न लेने एवं न्यायालय की अवमानना के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। माध्यमिक विधालय क्रमांक 2 सेवढ़ा के माध्यमिक शिक्षक धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता को भाग संख्या 29 पर नवीन बीएलओ (बूथ लेविल अधिकारी) नियुक्त किया गया था। लेकिन गुप्ता द्वारा बीमारी का कारण बताते हुए बीएलओ का प्रभार लेने में असमर्थता व्यक्त की गई। इस संबंध में जिला बोर्ड का मेडीकल प्रमाण-पत्र मागा गया जो इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। गुप्ता द्वारा बीएलओ का चार्ज लेने के संबंध में उच्च न्यायालय ग्वालियर में रिट पिटीशन दायर की गई। न्यायालय द्वारा पारित आदेश में याचिकाकर्ता को पूरे जोश और उत्साह के साथ लोकतंत्र के महोत्सव में भाग लेने के निर्देश दिए।
अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निग ऑफीसर सेवढ़ा ने इस संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत् पूर्व बीएलओ भगवान सिंह कुशवाहा से इन्हें चार्ज लेने हेतु कहा गया। गुप्ता द्वारा मना करने पर कलेक्टर ने म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधी में इनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निग ऑफीसर कार्यालय सेवढ़ा रहेगा। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन के दौरान आरपी एक्ट 1950 की धारा 13 सीसी के अनुसार निर्वाचन कार्य मंे संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी निर्वाचन आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माने जाते है।