सीहोर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषाणा के साथ ही विधानसभा आम चुनाव 2023 की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा आदेश जारी कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,तथा सीएमओ मुख्य नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत एवं अधीनस्थ जनपद पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रतिबंधित आदेश जारी रहेगें।
आदर्श आचार संहिता का पालन के तहत जिले में नगरीय निकाय एवं ग्रामीण निकायों को प्राप्त होने वाली निधि का दुरूपयोग न हो। जनप्रतिनिधियों को किराये के वाहन, पीओएल आदि का भुगतान न किया जावें। ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका एवं नगर परिषद की निधि का उपयोग विज्ञापन एवं होर्डिग्स में न किया जावें। किसी भी प्रकार के निर्माण कार्यो की स्वीकृति/भूमि पूजन/शिलान्यास/लोकापर्ण नहीं किया जावें। विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत आचार संहिता का पालन करने सुनिश्चित किया जाए।