BREAKING NEWS
NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     BIG NEWS : कृषि मंडी पिपलिया में टोकन सिस्टम से कैश.. <<     NEWS : कल्याण महाकुंभ के जनजागरण के लिए निकली.. <<     NEWS : पुलिस विभाग के नकारा वाहनों की सार्वजनिक.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : नीमच जिले के रेवली देवली हायर सेकेंडरी.. <<     NEWS : तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले खोलने की.. <<     NEWS : राष्ट्रसंत पुलक सागर जी के मंगल विहार आगमन.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले के मनासा में इंसानियत शर्मसार,.. <<     NEWS : हरियाली का महाअभियान- 8 दिनों तक निःशुल्क.. <<     NEWS : फुटबॉल एक्सीलेंसी अवॉर्ड-2026 से सम्मानित.. <<     NEWS : केंद्रीय विद्यालय में नशा मुक्ति अभियान,.. <<     KHABAR : एसपी राजेश व्यास की जनसुनवाई में 47.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG REPORT : करियर को मिलेगी नई उड़ान, एसआर कॉलेज में.. <<     KHABAR : जाति प्रमाण पत्र अटका, 84 बच्चों का स्कूल.. <<     रतलाम में पुलिस का कड़ा एक्शन,नाबालिग का.. <<     NEWS : भामाशाह सम्मान समारोह में हिन्दुस्तान.. <<     NEWS : महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने की मांग को.. <<     NEWS : बीकानेर में राजस्थान फुटबॉल संघ की.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
November 14, 2023, 2:25 pm
KHABAR : आडियो-विजूअल कैम्पेन में कोई भी विज्ञापन एमसीएमसी के प्रमाणन के नहीं चलाया जा सकेगा, पढ़े खबर 

Share On:-

सीहोर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, केबल नेटवर्क, रेडियो,बल्क मेसेज, वॉइसमेसेज, ई-न्यूज़ पेपर में राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण एमसीएमसी समिति दलों के लिए राज्यस्तरीय एमसीएमसी समिति एवं अभ्यर्थी के लिये जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति के प्रमाणन के बगैर नहीं हो सकेगा।           
राजनैतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों के द्वारा आडियो- विजूअल कैम्पेन मे प्रयोग किया जाने वाला कोई भी विज्ञापन बिना एमसीएमसी के प्रमाणन के नहीं चलाया जा सकेगा। इसी के साथ सिनेमा घरों में भी राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण बिना एमसीएमसी समिति के प्रमाणन के नहीं किया जायेगा।ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति, संचालक, अभ्यर्थी के खिलाफ प्रावधानानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके अंतर्गत उपकरणो का जब्त किया जाना भी शामिल है।           
प्रावधानानुसार अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी दलों को सक्रिय रहने के निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दल तथा निर्वाचन लडने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी जो विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव करता है उसे ऐसे विज्ञापन के प्रसारण की प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व आवेदन एवं अन्य व्यक्ति या गैर मान्‍यता प्राप्‍त राजनैतिक दल के मामले में कम से कम 7 दिन पूर्व सक्षम समिति के समक्ष आवेदन निर्धारित प्रपत्र मे समस्त आवश्यक प्रविष्टियों समेत समिति को प्रस्तुत करना होगा।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE