बुरहानपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला बुरहानपुर के विधानसभा क्षेत्र नेपानगर-179 एवं विधानसभा क्षेत्र बुरहानपुर-180 में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 अंतर्गत 17 नवम्बर, 2023 को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अंतर्गत मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त हाने वाले 48 घण्टों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं/बाहरी व्यक्तियों जो विधानसभा क्षेत्र नेपानगर-179 एवं विधानसभा क्षेत्र बुरहानपुर-180 के मतदाता नहीं है, के प्रवेश अथवा रहने इत्यादि पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किये गये हैं।
इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भव्या मित्तल ने बुरहानपुर जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं निर्देशों के परिपालन में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार-कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी 15 नवम्बर, 2023 को शाम 6 बजे के बाद से मतदान समाप्त होने तक की कालावधि के दौरान निर्वाचन के संबंध मंें कोई सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली न तो आयोजित करेगा और न ही उसमें शामिल होगा और न ही संचालित करेगा। विधानसभा क्षेत्र नेपानगर-179 एवं बुरहानपुर-180 क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऐसे व्यक्ति जो नेपानगर अथवा बुरहानपुर विधानसभा के निवासी नहीं है, वे चुनाव प्रचार के दृष्टिकोण से विधानसभा क्षेत्र नेपानगर-179 एवं विधानसभा क्षेत्र बुरहानपुर-180 में नहीं रहेंगे एवं उन्हें 15 नवम्बर की शाम 6 बजे तक क्षेत्र छोड़कर जाना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त पुलिस अधिकारियों, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट व सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि 15 नवम्बर की शाम 6 बजे के बाद जिले में स्थित समस्त हॉटल, लॉज, धर्मशाला व मुसाफिरखाना इत्यादि का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह आदेश निर्वाचन कार्य में संलग्न एवं कार्यरत शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आदेश 15 नवम्बर, 2023 की शाम 6 बजे से प्रभावशील होकर, मतदान समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।