विदिशा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उमाशंकर भार्गव ने विदिशा जिले की पांचो विधानसभाओं के मतदान केन्द्रो सहित मतदान अवधि के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों तथा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुपालन में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए है। यह उक्त आदेश 15 नवम्बर की सांय छह बजे से मतदान समाप्ति के आगामी चौबीस घंटे अर्थात 18 नवम्बर की सायं बजे तक प्रभावशील रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री भार्गव के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले की सीमाआ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। तदानुसार जिले की पांचो विधानसभा क्रमशः विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, शमशाबाद अंतर्गत सभी मतदान केन्द्रो की दो सौ मीटर परिधि के लिए निषेधात्मक आदेश जारी हुआ है जिसमें दो सौ मीटर परिधि में कोई भी व्यक्ति स्थानीय परिशांति भंग करने के उद्धेश्य से पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह को ना तो एकत्रित करेंगे और ना ही क्षेत्र में जुलूस निकालेगा ओर ना ही कोई चर्चा करेगा। अर्थात कोई भी राजनैतिक गतिविधि संचालित नहीं करेगा जिससे उत्तेजनात्मक स्थिति उत्पन्न हो एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हो।
मतदान कार्य के संलग्न अधिकारी, कर्मचारियो तथा सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में मोबाईल, कार्डलेस फोन का उपयोग नहीं करेगा। मतदान कार्य हेतु प्रयुक्त होने वाली मतदाता पर्ची सादा कागज पर मुद्रित होगी, उस पर प्रत्याशी, राजनैतिक दल का नाम अथवा चिन्ह अंकित नहीं होना चाहिए।
मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक दल की कोई भी चुनाव सामग्री (बैनर, पोस्टर) का प्रसारण, प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। उक्त परिधि में लाउड स्पीकर, मेगा साउड का संचालन भी नहीं किया जावेगा। किसी भी राजनैतिक दल के कोई भी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कृत्य नही किया जाएगा जिससे निर्वाचन प्रक्रिया या व्यवस्थाये भंग प्रभावित हो।
यह आदेश जिले के पांचो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्रों के सीमा क्षेत्र में प्रभावी होगा। प्रत्याशी या निर्वाचन अभिकर्ता एवं अन्य एक वाहन को सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त वाहन अनुमतियों अपने काँच के विन्डो स्क्रीन पर चस्पा करनी होगी।
प्रत्याशी या राजनैतिक दलो द्वारा अनुमति प्राप्त वाहनो के माध्यम से मतदाताओं का परिवहन किया जाता है। ऐसी दशा में धारा 133 भ्रष्ट आचरण तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (5) के अंतर्गत कार्यवाही संपादित की जाएगी।
किसी भी प्रत्याशी या राजनैतिक दल द्वारा दिनांक 15 नबम्वर 2023 को सायंकाल छह बजे उपरांत लाउड स्पीकर का उपयोग कर प्रचार-प्रसार संबंधी कार्यवाही नही की जाएगी, साथ ही कोई जनसभा आदि का आयोजन नही किया जाएगा।
निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार 30 नबम्बर 2023 की सांयकाल 06.30 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
मतदान की तिथि व मतदान के पूर्व दिवस पर प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से प्रमाणन प्रस्तावित तिथि से दो दिवस पूर्व कराया जाना अनिवार्य होगा।
मतदान केन्द्र परिसर के 200 मीटर की परिधि के बाहर प्रत्याशी अपना 10 बाय 10 फीट तक का चुनावी कोष्ठ (टेंट मौसम के अनुसार ) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से स्थापित कर सकेगें। उक्त कोष्ठ पर दल के, एक झण्डे, एक बैनर- जिस पर पार्टी का चिन्ह, छायाचित्र अनुमति रहेगी। ऐसे कोष्ठ पर लगाये जाने वाले बैनर का आकार 4 फीट बाय 8 फीट से अधिक का नहीं होगा। उक्त व्यवस्था पर होने पर समस्त व्यय प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जाएगा।