विदिशा। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देशानुसार प्रिन्ट मीडिया में 16 एवं 17 नवम्बर को किसी भी प्रकार के राजनैतिक विज्ञापन का प्रकाशन बिना सक्षम एमसीएमसी समिति के पूर्व प्रमाणन के नही हो सकेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर भार्गव ने जिले के समस्त राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों से तथा प्रिन्ट मीडिया के प्रतिनिधियों से निर्वाचन आयोग के जारी उक्त आदेश, प्रावधानो से अवगत होकर दिशा निर्देशों का पालन करे।
जिला स्तरीय एमसीएमसी से राजनैतिक विज्ञापन खासकर प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशन हेतु निर्धारित प्रारूप प्राप्त कर उसमें संबंधित आवेदक राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के प्रतिनिधि के द्वारा जानकारियां अंकित कर प्रकाशन संबंधी जानकारी दो सीडी और लिप्यांतरण की दो प्रतियां तथा सीडी निर्माण कार्य की लागत देयक साथ में संलग्न करना होगा।