सीहोर। विधानसभा निर्वाचन-2023 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। प्रत्येक प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान 40 लाख रूपए तक खर्च कर सकेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों के व्यय की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है तथा व्यय प्रेक्षक द्वारा व्यय लेखा का अवलोकन किया जा रहा है।
निर्वाचन आयोग द्वारा जिले की चारो विधानसभा के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक वी कोटेश्वरम्मा ने विधानसभा क्षेत्र इछावर में बैठक आयोजित कर चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के व्यय लेखा संधारण का अवलोकन किया। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं से कहा कि प्रतिदिन चुनाव प्रचार पर होने वाले व्यय का नियमित संधारण किया जाए और अवलोकन कर निर्धारित तिथियों पर लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि व्यय लेखा का संधारण भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाए। इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी जमील खान ने प्रेक्षक के समक्ष व्यय लेखा प्रस्तुत किया।