मंदसौर। व्यय लेखा नोडल द्वारा बताया गया कि मतदान के दौरान अगर कोई व्यक्ति मतदाताओं को प्रलोभन देता है। प्रलोभन स्वरूप नगद राशि या कोई वस्तु परितोष के रूप में देता है। ऐसी स्थिति में देने वाले व्यक्ति को एक वर्ष की सजा एवं जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है।