मंदसौर। मतदान के आखिरी 72 घंटे की अवधि के दौरान अगर आम नागरिक 50 हजार से अधिक की नगदी लेकर चलते हैं, तो उनकी राशि जप्त हो सकती है। व्यय लेखा नोडल द्वारा बताया गया कि इसके लिए उनके पास उक्त राशि का वैध दस्तावेज होना चाहिए। वैध दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में राशि जप्त कर ली जाएगी।