शाजापुर। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दरम्यान चुनाव प्रचार बंद होने के बाद सभा, जुलूस निकालना और सार्वजनिक प्रचार-प्रसार करना दण्डनीय होगा। विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 नवम्बर 2023 की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार बंद होगा।
मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले कोई भी प्रत्याशी का निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार की सार्वजनिक सभा या जुलूस प्रतिबंधित रहेगा और उसमें शामिल भी नहीं होगा और न ही उसे संबोधित करेगा। कोई भी प्रत्याशी प्रचार समाप्ति के बाद किसी भी ऐसे सार्वजनिक आयोजन, धार्मिक, शादी समारोह में सम्मिलित होकर चुनाव प्रचार संबंधी किसी भी प्रकार की कोई भी अपील नहीं करेगा।
टीवी, चलचित्र, रेडियो एफएम चैनल, मोबाइल पर वीडियो संदेश, वॉइस संदेश और ऐसे किसी भी साधन का प्रयोग भी नहीं करेगा। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद प्रत्याशी प्रचार संबंधी कोई अपील भी नहीं करेगा। कोई भी प्रत्याशी संगीत समारोह, नाट्य अभिनय और मनोरंजन के किसी भी ऐसे साधन का प्रयोग भी नहीं करेगा, जिससे चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकें। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था भी नहीं कर सकेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कन्याल ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के इन प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित को दो वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों प्रकार के दण्ड का प्रावधान किया गया है।