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November 15, 2023, 12:12 pm
KHABAR : विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर अभ्यर्थी लगा सकेंगे अपना बूथ, निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश, पढ़े खबर

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नीमच। विधानसभा निर्वाचन, 2023 के लिए मतदान दिवस पर अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर 200 मीटर दूरी पर मतदाताओं को अशासकीय पहचान पर्ची वितरण के लिए केन्द्र स्थापित किए जाते है। इस संबंध मे आयोग ने निर्देश जारी किए है, जिनका पालन करना प्रत्येक अभ्यर्थी का दायित्व होगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि बूथ स्थापना के इच्छुक अभ्यर्थी को लिखित रूप में और अग्रिम रूप से रिटर्निंग ऑफिसर को उन मतदान केन्द्रों के नाम और क्रम संख्या की जानकारी देनी होगी। जहाँ उनके द्वारा ऐसे बूथ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। वहाँ ऐसे बूथों की स्थापना से पहले संबंधित स्थानीय कानूनों के तहत संबंधित सरकारी प्राधिकारियों यथा निगम, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, पंचायत आदि जैसे स्थानीय प्राधिकारियो की लिखित अनुमति भी प्राप्त करनी होगी। ऐसी लिखित अनुमति बूथ पर काम करने वाले व्यक्तियों के पास उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि चुनाव संबंधित पुलिस अधिकारियों की मांग पर इसे प्रस्तुत किया जा सके। ऐसा बूथ मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जायेगा। ऐसे प्रत्येक बूथ पर केवल एक टेबल और दो कुर्सियां लगायी जायेगी। बूथ के लिए 10  x  10 फीट से अधिक का एक छाता या एक तम्बू न हो। फ्लेक्स का आकार 1.5  x  3 फीट से बड़ा न हो।

इन बूथो का उपयोग केवल निर्वाचको को अनौपचारिक पहचान पर्ची जारी करने के एक मात्र उद्देश्य के लिए किया जायेगा। ये पर्चियों सादे कागज पर होगी, जिस पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक मुद्रित नही होगा। बूथो पर भीड़ जमा नही होने दी जायेगी, तथा जो मतदाता मतदान कर चुके है, दे वहाँ एकत्रित नही होंगे। बूथ से यातायात व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही किया जायेगा। निर्देशो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। उल्लंघन की दशा मे बूथ हटा दिया जायेगा और कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी। 200 मीटर क्षेत्र में चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन प्रधिकारियो से भिन्न व्यक्तियों को 100 मीटर क्षेत्र मे मोबाइल के उपयोग की अनुमति नही होगी। बूथ पर लगाया गया, व्यक्ति उसी मतदान केन्द्र का मतदाता होगा, उसके पास ईपिक भी होगा। ऐसे बूथो पर किसी आपराधिक पृष्ठ भूमि वाले व्यक्ति को काम पर न लगाये। यदि एक ही लोकेशन पर एकाधिक मतदान केन्द्र है, तो उन सभी मतदान केन्द्रों के लिए एक बूथ लगाने की अनुमति होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अभ्यर्थियो से आयोग के उपरोक्त निर्देशों के पालन, से पालन करने की अपील की है।
 

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