नीमच। विधानसभा निर्वाचन-2023 के तहत दण्डन प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत जारी आदेशानुसार ऐसे व्यिक्ति, जो निर्वाचन क्षैत्र के मतदाता नही हें, 48 घंटे की अवधि प्रारंभ होते ही( अर्थात 15 नवम्बोर 2023 को शाम 6 बजे से) निर्वाचनक्षैत्र को छोड देगें का उल्लेदख किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन द्वारा जिले के ऐसे सभी होटल, लॉज, एवं धर्मशालाओं आदि की संघन जांच 48 घंटे की अवधि प्रारंभ होते ही, ऐसे व्यक्ति जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र से अन्यत्र चले जाने के लिए पाबंद करना सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।