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November 15, 2023, 3:25 pm
REPORT : विधान सभा निर्वाचन-2023 के लिए मतदान 17 नवंबर को, जिला निर्वाचन अधिकारी ने 48 घंटे पहले जारी किया ये आदेश, अब इतने दिन रहेगा शुष्क दिवस, पढ़े खबर

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धार। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा  द्वारा विधान सभा निर्वाचन-2023 के लिए मतदान 17 नवंबर 2023 को मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक (अर्थात 15 नवंबर को शाम 6.00 बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्त होने तक) की अवधि के लिए शुष्क दिवस  घोषित किए जाने का आदेश जारी किया है।  जिसके तहत धार जिले की 63 देशी मदिरा एवं 25 विदेशी मदिरा इस प्रकार कुल 88 दुकान, 02 होटल बार (FL-3) लायसेंस तथा 02 वाईन आऊटलेट बंद रहेगे। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग के प्रावधान लागू होंगे। इनमें उपरोक्त घोषित शुष्क अवधि / शुष्क दिवसों में मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के लिए, नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, भोजन, आहार गृह, मधुशाला में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जावेगा और न ही वितरित किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छ: मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा। जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ, जो उसके कब्जे में पाए जाए, अधिहरण के दायी होगे और उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 135ग मतदान के दिन न तो विक्रय किया जाना, न दिया जाना न वितरण किये जाने के संबंध में, राज्य के संबंधित कानूनी प्रावधानों के अतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना में वर्णित मतदान समाप्त होन के नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टे की अवधि के दौरान शुष्क दिवस घोषित किया गया है। यह पुर्नमतदानों के दिनों, यदि कोई हो, पर भी लागू होगा। 4. मदिरा की दुकानें, होटल रेस्टोरेंट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग प्वाईंट / सर्विस प्वाईंट आदि में शुष्क दिवस के आदेशों में उल्लेखित अनुसार दिनांक में किसी को भी शराब बिक्री / सेवा की अनुमति नहीं होगी।  गैर मालिकाना क्लब, होटल, रेस्टोरेंट आदि तथा ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी के मदिरा प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के लायसेंस उपलब्ध है, उन्हें भी उपरोक्तानुसार शुष्क दिवस के आदेशानुसार शराब बिक्री / सेवा की अनुमति नहीं होगी।

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