शाजापुर। मप्र की नई सरकार ने ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। सीएम के आदेश के बाद अकोदिया थाना परिसर में एक थाना प्रभारी दीपेश व्यास ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में थाना प्रभारी ने बताया कि शासन के आदेशानुसार किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थानों पर निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तार यंत्रों (लाउड स्पीकर/डीजे) आदि का उपयोग किया जा सकेगा। वहीं राज्य शासन ध्वनि प्रदूषण तथा लाउड स्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जांच के लिए जिले में उडनदस्ते गठित किए गए हैं। ऐसे में यदि किसी भी स्थान पर निर्धारित मापदण्ड के विपरित लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है तो वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में थाना प्रभारी दीपेश व्यास, एएस आई मदन सिंह गुर्जर, प्रधान आरक्षक विपिन सिंह तोमर, प्रधान आरक्षक आनंद शर्मा, राम बहादुर कैथवास, सोनू जायसवाल, आरक्षक रवि रघुवंशी, होकम, अंकित गुप्ता, जगदीश सहित मंदिर के पुजारी एवं मस्जिदों के इमाम मौलवी समाज के धर्मगुरू व वरिष्ठजन, प्रबुध्दजन एवं पत्रकार साथी बैठक में शामिल हुए।