BREAKING NEWS
KHABAR : वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ श्री.. <<     KHABAR : मनासा पुलिस ने चलाया साइबर जागरूकता.. <<     GOLD & SILVER RATE : यहां क्लिक करेंगे तो जानेंगे प्रदेश.. <<     HOROSCOPE TODAY : कन्या समेत इन राशि वालों का आज किस्मत.. <<     BIG NEWS : नशे पर सबसे बड़ा प्रहार, 20 ट्रकों में भरकर.. <<     REPORT : मंदसौर जिले में भूजल संरक्षण के लिए सख्ती,.. <<     KHABAR : स्वरोजगार का सुनहरा अवसर, रोजगार नहीं, अब.. <<     KHABAR : मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया से बचाव को.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<     KHABAR : मनासा में भाजपा का जिला स्तरीय सम्मेलन कल,.. <<     BIG NEWS : सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने की कोशिश.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले का रामपुरा और 13 साल की मासूम, जब.. <<     BIG NEWS : वीर भारत न्यास जमीन विवाद, कांग्रेस.. <<     BIG NEWS : मंदसौर जिले के जर्जर स्कूल भवनों पर खतरे.. <<     KHABAR : 11 जुलाई से विश्व जनसंख्या दिवस अभियान,.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
January 27, 2024, 12:14 pm
BIG NEWS : बहला फुसला कर नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा एवं 5000 रूपये का जुर्माना, पढ़े दिलीप सौराष्ट्रीय की खबर  

Share On:-

शाजापुर। नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार शाजापुर ने बताया कि माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र मेवाडा पिता विक्रम मेवाडा निवासी झाडला को धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में  दोषी पाते हुये 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 
संजय मोरे अतिरिक्त‍ जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी ने दिनांक 08 जुलाई 2020 को थाना शुजालपुर मण्डी पर रिपोर्ट की थी। घटना की रात 08 बजे फरियादी की नाबालिक लडकी और परिवार के सभी सदस्य घर पर थे। तभी उसकी लडकी घर के पीछे तरफ बनी खिडकी से बिना बताये कहीं चली गई। जिसकी तलाश आसपास व गांव में की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसने शंका के आधार पर धर्मेन्द्र मेवाडा के विरुद्ध उसकी लडकी को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट लिखाई। अनुसंधान के दौरान पीडिता को पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दस्तयाब किया। बाद अनुसंधान आरोपी के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। 
माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होते हुए आरोपी धर्मेन्द्र मेवाडा को दोषसिद्ध किया गया है। साक्षीयों पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका कोर्ट मोहर्रिर धर्मेन्द्र राजपूत की रही। 
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अति जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा उपसंचालक अभियोजन शाजापुर प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में की गई।  

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE