मंदसौर। जिले में भूजल संरक्षण एवं पेयजल संसाधनों के संतुलित उपयोग को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अदिति गर्ग ने संपूर्ण जिले में 31 जुलाई 2026 तक अशासकीय एवं निजी नलकूप (बोरवेल) खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 (संशोधित अधिनियम 2002) की धारा-3 के तहत जारी आदेश के अनुसार, जिले में कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना निजी नलकूप का खनन नहीं कर सकेगा।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अधिनियम की धारा-3 एवं धारा-4 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना, दो वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों दंड का प्रावधान है।
हालांकि, शासकीय योजनाओं के अंतर्गत कराए जाने वाले नलकूप खनन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। ऐसे कार्यों के लिए पृथक अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी।