BREAKING NEWS
BIG REPORT : नीमच जिले में थमा मानसून का दौर, पिछले.. <<     KHABAR : मंदसौर में निजी पैथोलॉजी लैब सेंटरों का.. <<     KHABAR : नीमच में पालक संघ सौंपेगा ज्ञापन,.. <<     KHABAR : नीमच शहर में 14 जुलाई को पेयजल सप्लाई रहेगी.. <<     KHABAR : बोरी कांड पर उबाल, थाने के बाहर जनसैलाब,.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<     BIG NEWS : मंदसौर जिले में सूखे जैसे हालात, फसल नहीं.. <<     शिवपुरी में दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने.. <<     BIG REPORT : नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के तेवर.. <<     NEWS : चित्तौड़गढ़ में गो सम्मान आह्वान अभियान की.. <<     NEWS : रोटरी क्लब चित्तौड़गढ़ की नई टीम ने संभाली.. <<     NEWS : श्री त्रिपोलिया हनुमान मंदिर पर जलेरी, कलश.. <<     महावीर इंटरनेशनल का 52वां स्थापना दिवस,.. <<     NEWS : जन चेतना मंच की चित्तौड़गढ़ नगर कार्यकारिणी.. <<     BIG REPORT : नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा का सख्त.. <<     KHABAR : महावीर इंटरनेशनल के स्थापना दिवस पर सेवा.. <<     BIG NEWS : मंदसौर जिले की भावगढ़ थाना पुलिस और अवैध.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
December 4, 2024, 8:09 pm
REPORT : जिले के न्यायालयों में दिसंबर माह की इस तारीख को होगा लोक अदालत का आयोजन, विद्युत चोरी के प्रकरण में मिलेगी छुट, पढ़े खबर 

Share On:-

मंदसौर। मध्‍यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्‍पनी लिमिटेट के अधीक्षण यंत्री ने बताया कि  कि जिला एवं सत्र न्‍यायालय मंदसौर द्वारा मंदसौर /मल्‍हारगढ /सीतामउ संभाग के विभिन्‍न न्‍यायालयीन प्रकरणों एवं उपभोक्‍ताओं के विरूद्ध विशेष न्‍यायालय मंदसौर में चल रहे विद्युत चोर‍ी के प्रकरणों का 14 दिसम्‍बर शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में निराकरण किया जावेगा । इसी प्रकार गरोठ संभाग के न्‍यायालयीन विद्युत चोरी के प्रकरणों का निराकरण तहसील न्‍यायालय गरोठ व भानपुरा में किया जावेगा । ऐसे समस्‍त उपभोक्‍ता जिनके विरूद्ध विद्युत चोर‍ी के प्रकरण विशेष न्‍यायालय में लंबित है उनको सलाह दी जाती है कि वे 14 दिसम्‍बर को आयोजित लोक अदालत के माध्‍यम से कंपनी क‍ी ओर से जारी नियमानुसार छुट का लाभ लेकर प्रकरण का निराकरण करावें ।

कंपनी क‍ी ओर से विद्युत अधिनियम 2003 क‍ी धारा 135 के अंतर्गत न्‍यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये लंबित प्रकरणों में निम्‍नदाब श्रेणी के समस्‍त घरेलू ,समस्‍त कृष‍ि, 5 किलोवाट भार तक के गैर द्यरेलू 10 एच.पी. भार तक के औद्योगिक उपभोक्‍ताओं को लिटिगेशन स्‍तर पर कंप‍नी द्वारा आंकलित सिविल दायित्‍व की राश‍ि पर 20ः छूट प्रदान की जावेगी, साथ ही लगने वाले ब्‍याज की राशि‍ पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी । प्री-लिटिगेशन स्‍तर पर कंपनी द्वारा आंलकित सिविल दायित्‍व की राश‍ि पर 30ः छूट प्रदान की जावेगी एवं लगने वाले ब्‍याज की राशि‍ पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी ।

उपभोक्‍ताओं की सुविधा हेतु जिला न्‍यायालय परिसर मंदसौर एवं तहसील न्‍यायालय गरोठ में कंपनि के अधिकारी एवं कर्मचारी लोक अदालत में समझोता वार्ता हेतु उपस्‍थित र‍हेंगे । अतरू वे समस्‍त उपभोक्‍ता जिनके प्रकरण न्‍यायालय में लंबित है अथवा पूर्व दावे लोक अदालत के समक्ष निराकरण हेतु लंबित है, उनसे अनुरोध है क‍ि वे14 दिसम्‍बर 2024 को शनिवार को आयोजित लोक अदालत में उपस्‍थित होकर कंपनि द्वारा नियमानुसार जारी छूट एवं राहत योजनाओं का लाभ उठाकर न्‍यायालयीन प्रक्र‍िया से छुटकारा पावें ।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE