मंदसौर। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेट के अधीक्षण यंत्री ने बताया कि कि जिला एवं सत्र न्यायालय मंदसौर द्वारा मंदसौर /मल्हारगढ /सीतामउ संभाग के विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों एवं उपभोक्ताओं के विरूद्ध विशेष न्यायालय मंदसौर में चल रहे विद्युत चोरी के प्रकरणों का 14 दिसम्बर शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में निराकरण किया जावेगा । इसी प्रकार गरोठ संभाग के न्यायालयीन विद्युत चोरी के प्रकरणों का निराकरण तहसील न्यायालय गरोठ व भानपुरा में किया जावेगा । ऐसे समस्त उपभोक्ता जिनके विरूद्ध विद्युत चोरी के प्रकरण विशेष न्यायालय में लंबित है उनको सलाह दी जाती है कि वे 14 दिसम्बर को आयोजित लोक अदालत के माध्यम से कंपनी की ओर से जारी नियमानुसार छुट का लाभ लेकर प्रकरण का निराकरण करावें ।
कंपनी की ओर से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू ,समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर द्यरेलू 10 एच.पी. भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20ः छूट प्रदान की जावेगी, साथ ही लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी । प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंलकित सिविल दायित्व की राशि पर 30ः छूट प्रदान की जावेगी एवं लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी ।
उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु जिला न्यायालय परिसर मंदसौर एवं तहसील न्यायालय गरोठ में कंपनि के अधिकारी एवं कर्मचारी लोक अदालत में समझोता वार्ता हेतु उपस्थित रहेंगे । अतरू वे समस्त उपभोक्ता जिनके प्रकरण न्यायालय में लंबित है अथवा पूर्व दावे लोक अदालत के समक्ष निराकरण हेतु लंबित है, उनसे अनुरोध है कि वे14 दिसम्बर 2024 को शनिवार को आयोजित लोक अदालत में उपस्थित होकर कंपनि द्वारा नियमानुसार जारी छूट एवं राहत योजनाओं का लाभ उठाकर न्यायालयीन प्रक्रिया से छुटकारा पावें ।