इंदौर। मध्यप्रदेश में स्कूल बस हादसे मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। अब 12 साल से अधिक पुरानी स्कूल बसें नहीं चलेगी। स्कूल बस हादसों को देखते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं। बसों में स्पीड गवर्नर, जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने भी कहा गया है।
दरअसल डीपीएस स्कूल बस हादसे के बाद दायर जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। एमपी मोटर व्हीकल एक्ट 1994 में नियमों का प्रावधान कर गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की बात कही गई है। बता दें कि मध्यप्रदेश में साल 2018 में डीपीएस बस हादसे में चार बच्चों और ड्राइवर की दर्दनाक मौत हुई थी।