नीमच। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाड़े ने बिना वैध लाइसेंस के तीखा मिक्चर बनाने वाले मैसर्स गोपी मिष्ठान भंडार, तिलक मार्ग, नीमच के संचालक राजेश सैनी (40 वर्ष), निवासी जिला नीमच को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 सहपठित धारा 63 के तहत 3 माह के सश्रम कारावास एवं 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
घटना का विवरण
घटना 27 फरवरी 2018 की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सचिन लोगरिया द्वारा नियमित निरीक्षण के दौरान गोपी मिष्ठान भंडार पर छापामार कार्यवाही की गई थी। जांच के दौरान दुकान पर दूध-मावे से बनी मिठाइयों के साथ ‘गोपी मिष्ठान भंडार नमकीन ब्रांड’ नाम से विभिन्न प्रकार के नमकीन भी बेचे जा रहे थे। निरीक्षण में तीखा मिक्चर के चार पैकेट नमूने के रूप में लिए गए और 280 का भुगतान किया गया। नमूने को जांच के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया, जहाँ सैंपल मानक स्तर का पाया गया।
हालाँकि, आरोपी के पास मिक्चर निर्माण का लाइसेंस नहीं था, केवल विक्रय (सेल) का लाइसेंस प्रस्तुत किया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में परिवाद-पत्र प्रस्तुत किया।
न्यायालय का निर्णय-
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी और पंच साक्षियों के बयान कराए गए। अपराध सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को तीन माह के सश्रम कारावास एवं 10,000 जुर्माने से दंडित किया। शासन पक्ष की पैरवी एडीपीओ अजय वर्मा द्वारा की गई।