नीमच। जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु चंद्रा द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 के तहत लसुडिया आंत्री निवासी मुकेश पुत्र भोनीराम गुर्जर को तीन माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार मुकेश गुर्जर को निर्धारित अवधि के दौरान नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास और आगर मालवा जिलों की राजस्व सीमाओं में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। जानकारी के अनुसार मुकेश गुर्जर के खिलाफ कुकड़ेश्वर पुलिस थाना में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है।