नीमच। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने एवं सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हिमांशु चन्द्रा ने नीमच नगरपालिका क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश 06 फरवरी 2026 से 06 अप्रैल 2026 तक प्रभावशील रहेगा। निर्धारित अवधि में प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक चिन्हित मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इन मार्गों पर लागू रहेगी नो-एंट्री
जिला प्रशासन द्वारा शहर के प्रमुख एवं व्यस्त मार्गों को भारी वाहनों के लिए नो-एंट्री घोषित किया गया है। इनमें हिंगोरिया रेलवे फाटक तिराहा से नीमच शहर की ओर जाने वाला मार्ग, भरभड़िया फंटा एवं जावद फंटा से नीमच शहर की ओर, नाका नंबर 7 (सुराही होटल) से फव्वारा चौक, मेसी शोरूम एवं स्पेटा पेट्रोल पंप तक का मार्ग शामिल है।
इसके अलावा अंबेडकर रोड (मेसी शोरूम चौराहा से लायन डेन तक), मूलचंद मार्ग (बस स्टैंड से अल्कोलाइड फैक्ट्री तक), पंचवटी कॉलोनी रोड, चमड़ा कारखाना रोड, टैगोर मार्ग (फव्वारा चौक से चौपड़ा तक) तथा विजय टॉकीज से दशहरा मैदान, चौपड़ा एवं गणेश मंदिर चौराहा तक के मार्गों पर भी भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई-
आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की संबंधित धाराओं के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों एवं समय का पालन कर प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।