मंदसौर। कलेक्टर अदिति गर्ग ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधित अधिनियम 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के संपूर्ण क्षेत्र में अशासकीय एवं निजी नलकूप खनन पर 31 जुलाई 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेश के अनुसार मंदसौर जिले में कोई भी व्यक्ति बिना अनुज्ञा के नलकूप खनन नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अधिनियम की धारा 3 एवं धारा 4 के प्रावधानों के तहत दो हजार रुपये तक जुर्माना, दो वर्ष तक कारावास अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा।
हालांकि, शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले नलकूप उत्खनन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इसके लिए पृथक अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक नहीं रहेगा।
प्रशासन ने नागरिकों से आदेश का पालन करने तथा जल संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है।