मंदसौर। म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मंदसौर वृत्त के अधीक्षण यंत्री योगेश आठनेरे ने बताया कि आगामी 9 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में मंदसौर, मल्हारगढ़ एवं सीतामऊ संभाग के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निराकरण विशेष न्यायालय मंदसौर में किया जाएगा। वहीं गरोठ एवं भानपुरा तहसील न्यायालयों में लंबित विद्युत संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों तथा अन्य अनियमितताओं एवं मुकदमा-पूर्व प्रकरणों का भी निपटारा किया जाएगा।
उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट-
कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के तहत न्यायालयों में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु घरेलू उपभोक्ता, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू तथा 10 एच.पी. तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर निम्नानुसार छूट दी जाएगी-
धारा 135 (विद्युत चोरी प्रकरण) के तहत:
प्री-लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व राशि पर 30% छूट तथा ब्याज पर 100% छूट
लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व राशि पर 20% छूट तथा ब्याज पर 100% छूट
लोक अदालत के दौरान जिला न्यायालय परिसर मंदसौर तथा तहसील न्यायालय गरोठ एवं भानपुरा में कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, जो उपभोक्ताओं को समझौता वार्ता के माध्यम से छूट का लाभ दिलाने में सहयोग करेंगे।
अधीक्षण यंत्री आठनेरे ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 9 मई 2026 को लोक अदालत में उपस्थित होकर छूट एवं राहत योजनाओं का लाभ लें तथा लंबित प्रकरणों से शीघ्र मुक्ति प्राप्त करें।
विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विद्युत चोरी के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।