नीमच। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 09 मई 2026 (शनिवार) को सभी तहसील एवं जिला न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
बीएसएनएल की विशेष पहल-
इसी क्रम में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), मंदसौर द्वारा अपनी राजस्व की लंबित राशि से संबंधित लगभग 133 प्री-लिटिगेशन प्रकरण नीमच, जावद एवं मनासा न्यायालयों में प्रस्तुत किए गए हैं।
10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक छूट का लाभ-
बीएसएनएल द्वारा लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। दूरभाष, मोबाइल एवं एफटीटीएच सेवाओं से संबंधित लंबित बिलों पर उपभोक्ताओं को 10 से 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ देकर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
ऐसे मिलेगा लाभ-
उपभोक्ता निम्न माध्यमों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं-
1. लोक अदालत में-
09 मई 2026 को नीमच, जावद एवं मनासा न्यायालयों में संबंधित खंडपीठ के पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरणों का निपटारा किया जा सकता है।
2. लोक अदालत से पूर्व-
उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार लोक अदालत से पूर्व भी बीएसएनएल कार्यालय में संपर्क कर छूट का लाभ लेकर अपने प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं।
बीएसएनएल की अपील-
बीएसएनएल प्रबंधन ने सभी बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का सम्मानजनक समाधान कराएं तथा निर्बाध सेवाओं का लाभ प्राप्त करें। यह जानकारी बीएसएनएल मंदसौर के अधिकारी भारत चंदेल द्वारा दी गई।