झाबुआ। जिले में नारकोटिक्स एवं अन्य नशीले पदार्थों के अवैध उपयोग, भंडारण और विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट की अध्यक्षता में नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नशे की रोकथाम, औषधीय दवाओं की निगरानी, कानून प्रवर्तन और जन-जागरूकता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।
कलेक्टर ने प्रशासन एवं पुलिस विभाग को समन्वित और सतत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलेभर में नियमित चेकिंग अभियान चलाने तथा विशेष रूप से शेड्यूल ‘एक्स’ श्रेणी की दवाओं के क्रय-विक्रय, भंडारण और वितरण की सघन जांच करने को कहा। बैठक में जानकारी दी गई कि गत माह निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर एक लाइसेंस निलंबित किया गया है।
कलेक्टर ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए शैक्षणिक संस्थानों के आसपास संयुक्त जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय, महाविद्यालय एवं छात्रावासों के 100 मीटर दायरे में स्थित दुकानों की नियमित जांच तथा इन क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रखने को कहा।
साथ ही उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग को नियमित नशामुक्ति कार्यक्रम आयोजित करने तथा संबंधित विभागों को मेडिकल स्टोरों की सघन जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अपर कलेक्टर सी.एस. सोलंकी, एसडीओपी झाबुआ कमलेश शर्मा सहित स्वास्थ्य, औषधि नियंत्रण, सामाजिक न्याय, शिक्षा एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।