नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा एवं अपर कलेक्टर बीएस कलेश के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने गुरुवार को नीमच स्थित सब्जी मंडी फ्रूट मार्केट में आकस्मिक निरीक्षण कार्रवाई की।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत टीम ने फलों को पकाने में प्रतिबंधित कार्बाइड के उपयोग की जांच की। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान पर कार्बाइड का उपयोग नहीं पाया गया। मौके पर आम पकाने के लिए एफएसएसएआई अनुमोदित एथिलीन रिपेनर का उपयोग किया जाना पाया गया। साथ ही तरबूज का प्राथमिक परीक्षण भी किया गया।
निरीक्षण के दौरान 6 प्रतिष्ठानों से कुल 11 नमूने जांच हेतु लिए गए। इनमें तरबूज, बादाम आम, लाल पट्टा आम, पपीता, तोता परी आम, अल्फांसो आम एवं केसर आम के नमूने शामिल हैं।
जिन प्रतिष्ठानों से नमूने लिए गए उनमें वारिस फ्रूट मर्चेंट, चंदेल फ्रूट कंपनी, अनवर हुसैन एंड ब्रदर्स, शहंशाह-ए-हिन्द फ्रूट कंपनी, आनंद फ्रूट कंपनी एवं अतीक फ्रूट कंपनी शामिल हैं।
सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है।
अभिहित अधिकारी डॉ. दिनेश प्रसाद ने बताया कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिले में इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। प्रतिबंधित रसायनों के उपयोग पर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।