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May 8, 2026, 1:56 pm
KHABAR : उज्जैन में कांग्रेसियों ने दिया सांकेतिक धरना, किसान कांग्रेस अध्यक्ष पर जिला बदर की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन, पूर्व विधायक के निधन के कारण स्थगित, पढे़ खबर 

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उज्जैन। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक जाट पर हुई जिला बदरी की कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार से कलेक्टर कार्यालय पर अनिश्चितकालीन होने वाले धरना प्रदर्शन को सांकेतिक करके आधे घंटे तक मौन प्रदर्शन किया गया। दरअसल, इंदौर के पूर्व विधायक अश्विनी जोशी के निधन की खबर लगते ही प्रदर्शन को सिर्फ सांकेतिक कर दिया गया। इस दौरान कांग्रेस विधायक महेश परमार, शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी, नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित अन्य कांग्रेसियों ने कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर मौन प्रदर्शन किया। विधायक महेश परमार ने बताया कि अशोक जाट के खिलाफ हुई कार्रवाई स्वीकार नहीं है। उन्होंने लगातार किसानों की आवाज उठाई और दो केस दर्ज होने पर उन्हें जिला बदर कर दिया गया। इसको लेकर कांग्रेस ने सोमवार तक का समय प्रशासन को दिया है। अब विधायक महेश परमार और शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी सोमवार सुबह 11 बजे से समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठेंगे। दरअसल, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रौशन कुमार सिंह ने बुधवार को किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक जाट निवासी थाना भैरवगढ़ को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए थे। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई है। कांग्रेस नेता रवि राय ने आरोप लगाया कि अशोक जाट लगातार मंडियों और उपार्जन केंद्रों पर किसानों की समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे थे और किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे थे। इसी कारण प्रशासन ने उनके खिलाफ जिला बदरी की कार्रवाई की है। कांग्रेस ने इसे किसान की आवाज दबाने का प्रयास बताया है। जारी आदेश के अनुसार अशोक जाट को छह माह के लिए उज्जैन जिले के साथ-साथ सीमावर्ती जिलों देवास, इंदौर, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, धार और आगर मालवा की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि अशोक जाट के खिलाफ उज्जैन जिले की किसी अदालत में प्रकरण लंबित है, तो वे नियत तारीख पर पेशी के लिए आ सकेंगे। इसके लिए उन्हें संबंधित थाना प्रभारी को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा और पेशी के तुरंत बाद आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा। क्रिमिनल केस के जानकार हाईकोर्ट एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि थाने और एसपी ऑफिस से बने प्रतिवेदन में समाज को किसी भी तरह की शांति भंग की आशंका हो और जन शांति में भय व्याप्त है और इससे आसपास के जिले में भी अशांति हो सकती है तो प्रशासन जिला बदर की कार्यवाही कर सकता है । ये मामले अब तक दर्ज हुए अशोक जाट पर, धारा 312 (वर्ष 2008) - दोष मुक्त, धारा 294 (वर्ष 2017) - दोषमुक्त, धारा 327 (वर्ष 2017) - किसान आंदोलन का केस है, तबसे कोर्ट में विचाराधीन है, ये सामूहिक है। 22 लोगों पर एफआईआर है और लगभग केस अंतिम चरण में है। इसमें जो 307 और अन्य धाराएं हैं वह हट गई हैं, उसका न्यायालय का आदेश भी है अपने पास। धारा 155 (वर्ष 2026) ये अभी थाने में ही है कोर्ट में चार्ज सीट भी पेश नहीं हुई है। इसमें सूचना के अधिकार से मंडी सचिव के कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं।

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