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May 8, 2026, 6:40 pm
REPORT : कल लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, 854 प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य, नीमच में 12, मनासा में 5 और जावद में 4 खंडपीठ गठित, समझौता योग्य प्रकरणों को मिलेगी प्राथमिकता, पढ़े खबर 

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नीमच। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में शनिवार 9 मई को जिला न्यायालय नीमच सहित तहसील न्यायालय मनासा एवं जावद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय नीमच में 12 खंडपीठ, तहसील न्यायालय मनासा में 5 तथा जावद में 4 खंडपीठों का गठन किया गया है।

लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, धारा 138 एनआई एक्ट के चेक बाउंस मामले, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना दावा, ट्रैफिक चालान, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व, बिजली बिल, जलकर, बीएसएनएल टेलीफोन बिल, वैवाहिक प्रकरण (तलाक को छोड़कर), उपभोक्ता मामले सहित विभिन्न सिविल प्रकरणों का आपसी समझौते एवं राजीनामे के आधार पर निराकरण किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 854 लंबित प्रकरण निराकरण हेतु रखे गए हैं। खंडपीठों में पीठासीन अधिकारी एवं सदस्य पक्षकारों के बीच आपसी समझाइश और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मामलों के समाधान का प्रयास करेंगे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत ने आमजन से अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत सुलभ, सस्ता और स्थायी न्याय का प्रभावी माध्यम है तथा यहां निराकृत प्रकरणों के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होता।
 

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