शाजापुर। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान दो वर्षों से अलग रह रहे पति-पत्नी ने आपसी समझौते के बाद पुनः साथ रहने का निर्णय लिया। कुटुंब न्यायालय की समझाइश एवं काउंसलिंग के बाद दोनों ने अपने वैवाहिक जीवन को नई शुरुआत देने पर सहमति जताई।
जानकारी के अनुसार घनश्याम सौराष्ट्रीय निवासी कूड़ाना, तहसील गुलाना जिला शाजापुर ने अपनी पत्नी को साथ लाने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत दांपत्य जीवन की पुनर्स्थापना हेतु कुटुंब न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था।
लोक अदालत के दौरान न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की काउंसलिंग कर समझाइश दी गई। इसके बाद पति-पत्नी ने आपसी सहमति से राजीनामा कर पुनः साथ रहने का संकल्प लिया। समझौते के बाद दोनों खुशी-खुशी साथ रहने के लिए तैयार हो गए।
प्रकरण में अधिवक्ता गिरीश लवरिया, राहुल यादव, रीना सक्सेना तथा पैनल लॉयर सईद पठान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।