शाजापुर। मेसर्स नवीन गैस एजेंसी बीपीसीएल टंकी चौराहा शाजापुर द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर के वितरण के संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर खाद्य विभाग द्वारा उक्त गैस एजेंसी की जाँच ऑयल कम्पनी बीपीसीएल के सेल्स आफिसर से कराई गई।
जिला आपूर्ति अधिकारी अंजु मरावी ने बताया कि संबंधित सेल्स आफिसर द्वारा प्रथम जॉच 04 मई 2026 एवं द्वितीय जॉंच 19 मई 2026 को की गई, जिसमें गैस एजेंसी संचालक द्वारा एलपीजी सिलेण्डरो का अनाधिकृत रूप से पंजीकृत उपभोक्ताओ को प्रदाय नहीं करने, घरेलू गैस सिलेण्डर बुकिंग किये गये उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर प्रदाय न कर अन्य उपभोक्ताओ को प्रदाय करने, जॉच में निर्धारित कीमत से अधिक कीमत में गैस सिलेण्डर प्रदाय किया जाने, रिकार्ड का सही संधारण नहीं करने, कम्पनी द्वारा जारी आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं करने तथा रिकार्ड अनुसार गैस सिलेण्डर के सत्यापन में सही स्टॉक नहीं पाया गया।
ऑयल कम्पनी द्वारा गैस एजेंसी संचालक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। उपरोक्त प्रकरण में ऑयल कम्पनी द्वारा जारी एमडीजी के तहत गैस सिलेण्डरों की नियमानुसार आपूर्ति नहीं किये जाने पर ऑयल कम्पनी के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा मेसर्स नवीन गैस एजेंसी संचालक पर 17 लाख 84 हजार 390 रुपये की राशि अधिरोपित की गई।