शाजापुर। जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए कलेक्टर ऋजु बाफना ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए जिला, अनुभाग, तहसील, ब्लॉक, सेक्टर, ग्राम तथा नगरीय निकाय स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया है।
जारी आदेश के अनुसार जिला स्तर पर कलेक्टर, अपर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अनुभाग स्तर पर एसडीएम, तहसील स्तर पर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत सीईओ और महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।
ग्रामीण एवं शहरी सेक्टर स्तर पर राजस्व निरीक्षक और महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक, ग्राम स्तर पर पटवारी तथा नगर पालिका एवं नगर परिषद स्तर पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षकों को भी जिम्मेदारी दी गई है।
कलेक्टर सुश्री बाफना ने निर्देश दिए हैं कि सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में वर-वधु की आयु संबंधी दस्तावेजों की अनिवार्य जांच की जाए। वर की आयु 21 वर्ष और वधु की आयु 18 वर्ष से कम पाए जाने पर तत्काल बाल विवाह रोकने एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने अक्षय तृतीया, देवउठनी ग्यारस, बसंत पंचमी सहित अन्य अवसरों पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर प्राप्त शिकायतों पर त्वरित जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।