मनासा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के चावल के अवैध संग्रहण एवं कालाबाजारी के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन दुकानदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। कार्रवाई कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश एवं अपर कलेक्टर बी.एस. कलेश के आदेश पर की गई।
जानकारी के अनुसार 6 अप्रैल 2026 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) किरण आंजना के निर्देश पर नायब तहसीलदार रूपसिंह राजपूत एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जितेंद्र नागर ने भाटखेड़ी नाका क्षेत्र स्थित अनाज दुकानों का औचक निरीक्षण किया था। जांच के दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकानों से वितरित किए जाने वाले फोर्टिफाइड पीडीएस चावल का अवैध संग्रहण पाया गया।
निरीक्षण के दौरान विशाल पिता अशोक राठौड़ के यहां से 297 किलोग्राम, लक्की पिता दिलीप सोनी के यहां से 40 किलोग्राम तथा रवि पिता भारत लोहार के यहां से 275 किलोग्राम शासकीय चावल जब्त किया गया।
जांच के दौरान तीनों दुकानदार जब्त चावल के संबंध में कोई वैध दस्तावेज, बिल अथवा अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। मामले में म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका 13(1) एवं 13(2) के उल्लंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना मनासा में प्रकरण दर्ज किया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय राशन की कालाबाजारी, अवैध विक्रय एवं हेराफेरी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।