नीमच। जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर तीन अलग-अलग प्रकरणों में वाहन मालिकों पर कुल 97,472 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
पहला मामला जीरन थाना क्षेत्र का है, जहां ट्रैक्टर क्रमांक MP14AA7991 में बिना रॉयल्टी रेत परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक श्यामाबाई पति ओमप्रकाश बावरी पर 28,750 का जुर्माना लगाया गया। इसमें रॉयल्टी राशि एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।
दूसरे प्रकरण में सिंगोली क्षेत्र में डंपर क्रमांक RJ19GE6608 में रॉयल्टी से अधिक गिट्टी परिवहन पाए जाने पर पूर्वी इंटरप्राइजेस प्रो. प्रशांत फुलकुमार पर 25,822 का अर्थदंड लगाया गया।
तीसरे मामले में डंपर क्रमांक RJ20GC0393 में बिना रॉयल्टी गिट्टी परिवहन पर मेसर्स सांवरिया क्रेशर प्रो. कमलेश धाकड़ पर 42,900 का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सभी मामलों में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई है। जुर्माना राशि 15 दिवस के भीतर जमा होने पर ही वाहन मुक्त किए जाएंगे, अन्यथा भू-राजस्व संहिता के तहत वसूली की कार्रवाई की जाएगी।