नीमच। जिला दंडाधिकारी हिमांशु चंद्रा द्वारा लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत संपूर्ण नीमच जिले में 22 मई 2026 से 28 जुलाई 2026 तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार जिले में हथियार, लाठी, तलवार आदि लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, धरना-प्रदर्शन, जुलूस एवं रैली पर भी रोक लगाई गई है।
इसके अलावा आपत्तिजनक भाषण, नारे, पोस्टर एवं सोशल मीडिया पर भड़काऊ या आपत्तिजनक सामग्री के पोस्ट, शेयर या फॉरवर्ड करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति लाउडस्पीकर और डीजे के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में भीड़ एकत्रित करना पूरी तरह वर्जित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासकीय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।