नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार एवं उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. दिनेश प्रसाद के मार्गदर्शन में जिले में औषधि विक्रय संस्थानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विशेष रूप से एनआरएक्स श्रेणी की नशीली दवाओं के क्रय-विक्रय रिकॉर्ड की सघन जांच की जा रही है।
औषधि निरीक्षक नीमच द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं के आधार पर जिले के दो मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की गई है।
औषधि निरीक्षक शोभित कुमार ने बताया कि निरीक्षण में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। इस पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, जिला नीमच द्वारा दोनों संस्थानों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए थे।
संतोषजनक जवाब एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर-
-मेसर्स मल्लिक फार्मेसी, बैसला का औषधि लाइसेंस 7 दिवस के लिए निलंबित कर दुकान को सील किया गया।
- मेसर्स ओम मेडिकल, मनासा का लाइसेंस 5 दिवस के लिए निलंबित कर मेडिकल स्टोर को सीलबंद किया गया।
प्रशासन के सख्त निर्देश-
जिले के समस्त औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे एनआरएक्स एवं नशीली दवाओं के क्रय-विक्रय का पूरा रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से संधारित करें तथा नियमों का पालन सुनिश्चित करें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।