BREAKING NEWS
KHABAR : खाखर देव मंदिर पर धूमधाम से मनाई तेजा.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     NEWS : जय कन्हैया लाल की’ के जयघोष से गूंजा.. <<     REPORT : कलेक्टर दिव्यांक सिंह के निर्देश पर.. <<     KHABAR : जिले में मिलावट के विरुद्ध कठोर कार्रवाई.. <<     REPORT : कलेक्टर दिव्यांक सिंह ने ईवीएम-वीवीपैट.. <<     BIG NEWS : पड़ोसी के एक फोन ने खोली चोरी की वारदात, घर.. <<     KHABAR : कसरावद मंडी में कपास-मक्का नीलामी का शुभ.. <<     KHABAR : सेवा संकल्प अभियान के तहत चित्रकला.. <<     KHABAR : मेरे सपनों का भारत में बच्चों ने रंगों से.. <<     KHABAR : जमीन विवाद में गर्भवती महिला और परिवार पर.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<     BIG NEWS : गांधीसागर अभयारण्य में छोड़ी गई मादा.. <<     BIG NEWS : मांस-अंडे की दुकानों के खिलाफ रहवासियों.. <<     KHABAR : महिला-बाल सुरक्षा को लेकर जागरूकता की पहल,.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
June 5, 2026, 10:39 am
KHABAR : वॉइस ऑफ एमपी की खबर का असर, सहकारिता भर्ती प्रक्रिया पर प्रशासन सख्त, कलेक्टर ने अधिकारियों से मांगा जवाब, पढे़ खबर

Share On:-

दतिया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दतिया में सहायक समिति प्रबंधकों के संविलियन एवं भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर  वाइस आफ एमपी न्यूज़ की खबर का असर देखने को मिला है। समाचार प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। उल्लेखनीय है कि दैनिक उदयदेश ने सोमवार के अंक में “सहकारिता भर्ती प्रक्रिया पर बवाल” शीर्षक से खबर प्रकाशित कर भर्ती प्रक्रिया में कर्मचारियों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को प्रमुखता से उठाया था। खबर के प्रकाशन के बाद कलेक्टर कार्यालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक एवं प्रबंधक से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे सहकारिता विभाग में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। 


शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि भर्ती एवं संविलियन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर अपात्र कर्मचारियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जबकि पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है। उनका कहना है कि वर्ष 2022 में लागू सेवा नियमों के अनुसार संविलियन एवं पदोन्नति की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, लेकिन पुराने नियमों के आधार पर पात्रता तय की जा रही है। इससे वर्ष 2010 के बाद नियुक्त कई कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं।


कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में अधिकारियों से पूछा गया है कि सहायक समिति प्रबंधक से समिति प्रबंधक पद पर संविलियन के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है तथा इसके लिए कौन-कौन से नियम लागू हैं। साथ ही पूरे मामले का बिंदुवार प्रतिवेदन एवं संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले को लेकर कर्मचारियों में असंतोष बना हुआ है। अब सभी की निगाहें प्रशासनिक जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE