नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में चार अलग-अलग प्रकरणों में वाहन मालिकों पर कुल 3 लाख 52 हजार 700 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जीरन थाना पुलिस द्वारा जब्त ट्रैक्टर (MP14ZK8170) में बिना रॉयल्टी रेत परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक मुकेश पिता नानूराम बावरी, निवासी मनासा खुर्द पर 28 हजार 750 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 3,750 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।
इसी प्रकार ग्राम विशन्या में जब्त ट्रैक्टर (MP44AA7556) द्वारा रॉयल्टी से अधिक गिट्टी परिवहन करने पर वाहन मालिक भेरूलाल पिता जयसिंह बंजारा, निवासी बाकरोक पर भी 28 हजार 750 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
ग्राम सोनियाना में बिना रॉयल्टी लाल मुरूम के अवैध उत्खनन में प्रयुक्त ट्रिगर क्रमांक 14741 के मालिक श्रीलाल पिता जौहर आंजना, निवासी केसुंदा (प्रतापगढ़) पर 1 लाख 75 हजार 200 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 87,600 रुपये तथा समान राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में शामिल है।
वहीं ग्राम कुंडालिया में जेसीबी (MP44GA1851) एवं ट्रैक्टर (MP44AB5355) से बिना रॉयल्टी मुरूम के अवैध उत्खनन के मामले में वाहन मालिक मुकेश पिता रामलाल गुर्जर, निवासी धऊखेड़ी, तहसील मनासा पर 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें 60 हजार रुपये रॉयल्टी का 15 गुना तथा 60 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में शामिल हैं।
सभी मामलों में कार्रवाई मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम-2022 के तहत की गई है। कलेक्टर ने खनि अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित जुर्माना राशि 15 दिवस के भीतर शासकीय कोष में जमा होने की पुष्टि के बाद ही जब्त वाहन मुक्त किए जाएं।