मंदसौर। किसानों को कृषि कार्यों के लिए डीजल की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर अदिति गर्ग ने जिले के सभी पेट्रोल एवं डीजल पंप संचालकों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, निर्धारित पहचान पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद किसानों को प्लास्टिक केन में प्रति किसान अधिकतम 50 लीटर तक डीजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी पेट्रोल-डीजल पंप संचालक शासकीय विभागों, उपक्रमों, किसानों एवं अन्य उपभोक्ताओं को किए गए ईंधन विक्रय का रिकॉर्ड निर्धारित पंजी में संधारित करेंगे। यह रिकॉर्ड प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी पंपों पर सीसीटीवी कैमरे चालू अवस्था में रखना भी आवश्यक रहेगा।
आदेश के तहत पेट्रोल और डीजल के दैनिक स्टॉक की जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। आवश्यक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए पर्याप्त रिजर्व स्टॉक रखना भी अनिवार्य किया गया है, जिसका उपयोग सक्षम अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल-डीजल का विक्रय शासन के नियमों एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया जाए। निर्देशों के उल्लंघन या किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित पंप संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।